खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े छह आतंकियों को उम्रकैद, NIA की कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

6 terrorists sentenced to life imprisonment: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने इस मामले में तीन अन्य लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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  • Publish Date - March 11, 2025 / 09:45 PM IST,
    Updated On - March 11, 2025 / 10:34 PM IST
HIGHLIGHTS
  • छह आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा
  • पंजाब में ड्रोन के जरिए विस्फोटक और हथियारों की तस्करी करने के आरोप
  • 2019 में आतंकी हमला करने के आरोप

नयी दिल्ली: 6 terrorists sentenced to life imprisonment मोहाली की एक विशेष एनआईए अदालत ने 2019 में आतंकी हमला करने के लिए पंजाब में ड्रोन के जरिए विस्फोटक और हथियारों की तस्करी करने के आरोप में प्रतिबंधित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेडएफ) से जुड़े छह आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केजेडएफ के अलावा, दोषियों का संबंध घोषित आतंकवादियों (जर्मनी स्थित गुरमीत सिंह उर्फ ​​बग्गा और पाकिस्तान स्थित रंजीत सिंह उर्फ ​​नीता) से भी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने इस मामले में तीन अन्य लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

6 terrorists sentenced to life imprisonment एनआईए के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘आकाशदीप सिंह, बलवंत सिंह, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह, मान सिंह और गुरुदेव सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि आरोपी शुभदीप सिंह, साजनप्रीत सिंह और रोमनदीप सिंह को मामले में उनकी भूमिका के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।’

बयान में कहा गया कि अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। एनआईए ने अक्टूबर 2019 में अमृतसर पुलिस से जांच का जिम्मा संभाला था।

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