जेल में बंद पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह को 54 दिन का अवकाश दिया गया: केंद्र

जेल में बंद पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह को 54 दिन का अवकाश दिया गया: केंद्र

जेल में बंद पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह को 54 दिन का अवकाश दिया गया: केंद्र
Modified Date: March 12, 2025 / 09:52 pm IST
Published Date: March 12, 2025 9:52 pm IST

चंडीगढ़, 12 मार्च (भाषा) केंद्र सरकार ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि लोकसभा ने जेल में बंद पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह को 54 दिन के लिए गैर हाजिर रहने की अनुमति दे दी है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी।

कट्टरपंथी सिख उपदेशक सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं।

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सत्यपाल के साथ पेश हुए वकील धीरज जैन ने कहा कि सांसदों के अवकाश आवेदनों की जांच के लिए गठित 13 सदस्यीय समिति ने सिंह सहित पांच सांसदों के मामलों को 10 मार्च को लोकसभा में रखने की सिफारिश की।

जैन ने कहा कि 11 मार्च को सिंह को 24 जून 2024 से दो जुलाई 2024, 22 जुलाई 2024 से नौ अगस्त 2024 और 25 नवंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक 54 दिनों का अनुपस्थिति अवकाश प्रदान किया गया था।

उन्होंने कहा कि सिंह के वकील ने उन्हें लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध वापस ले लिया है।

भाषा

शफीक नरेश

नरेश


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