Rahul Gandhi Modi Surname Case: राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को कोर्ट में चुनौती.. याचिकाकर्ता ने दी है ये दलील
Rahul Gandhi will visit Mizoram
नई दिल्ली : राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और फिर अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा तय की गई सजा पर रोक लगाने को लेकर फिर से एक बार याचिका दायर की गई है। (Rahul Gandhi Modi Surname Case) इस याचिका की मदद से राहुल गांधी को मिली राहत को चुनौती दिए गई है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष उनकी (राहुल) खोई हुई सदस्यता को वापस बहाल करने में सही नहीं थे। याचिका में अनुरोध किया गया है कि लोकसभा अधिसूचना को रद्द कर दिया जाए।
सूरत की अदालत ने सुनाई थी सजा
मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। इस मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। दो साल की सजा मिलने के चलते जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर बहाल हो गई है।

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