निर्वाचन आयोग ने इस ‘राहुल गांधी’ को 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए किया अयोग्य घोषित, जानें कौन है ये ‘राहुल गांधी’

निर्वाचन आयोग ने 29 मार्च को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 10ए के तहत अयोग्य घोषित व्यक्तियों की एक अद्यतन सूची जारी की थी।

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  • Publish Date - April 1, 2023 / 05:36 PM IST,
    Updated On - April 1, 2023 / 05:36 PM IST

Rahul Gandhi namesake disqualified: एक तरफ जहा कांग्रेस (congress) नेता राहुल गांधी (rahul gandhi) की सियासी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही तो दूसरी तरफ उनके ही हमनाम और वायनाड से चुनाव लड़ चुके ‘राहुल गांधी के.ई. पुत्र ओ वलसम्मा’ नाम के पूर्व उम्मीदवार को भी निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में ‘राहुल गांधी के.ई.पुत्र ओ वलसम्मा’ नाम के उम्मीदवार ने वायनाड (wayanad) से चुनावी ताल ठोंका था। वे निर्दलीय के तौर पर उतरे थे हालाँकि वह अपना जमानत भी नहीं बचा पाएं थे। निर्वाचन आयोग (election commission) ने दुसरे उम्मीदवारों की तरह उनसे भी चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करने को कहा था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद आयोग ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी हैं। वे 3 सितंबर, 2021 से 13 सितंबर, 2024 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

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संयोग से कांग्रेस नेता को भी पिछले सप्ताह अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि और सजा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था। दरअसल निर्वाचन आयोग ने 29 मार्च को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 10ए के तहत अयोग्य घोषित व्यक्तियों की एक अद्यतन सूची जारी की थी।

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Rahul Gandhi namesake disqualified: धारा 10ए के अनुसार, यदि निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट है कि कोई उम्मीदवार चुनाव खर्च का लेखा-जोखा समय के भीतर और कानून द्वारा आवश्यक तरीके से दाखिल करने में विफल रहा है और उसके पास कोई वाजिब कारण नहीं है, तो निर्वाचन आयोग, सरकारी राजपत्र (gazette) में प्रकाशित आदेश, उसे अयोग्य घोषित करता है। इसके साथ ही, ऐसा कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

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