राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में दो साल की सज़ा, जानिए क्या है पूरा मामला…
राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मामले में दो साल की सज़ा : Rahul Gandhi sentenced to two years in 'Modi surname' case, know what is the whole matter...
Rahul Gandhi's election rally in Meghalaya
नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी करार दे दिया है। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, उसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। थोड़ी देर में सूरत कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला सुनाया। जानकारी के मुताबिक, अगर सूरत कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में नहीं आता है तो वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। मानहानि के जिस मामले में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं, उसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई।
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गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं? इस टिप्पणी पर काफी बवाल मचा था। जिसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज करवाया था। कहा गया कि राहुल गांधी का बयान पूरे मोदी समाज के लिए अपमानजनक है और इससे पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया गया है।
पूर्णेश मोदी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि राहुल गांधी के भाषण की सीडी साबित करते हैं कि उन्होंने रैली में टिप्पणी की थी। जिस पर राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया कि कार्यवाही शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में एक पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को लक्षित किया गया था।

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