राजस्थान सरकार ने बर्खास्त आरपीएस बोहरा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी

राजस्थान सरकार ने बर्खास्त आरपीएस बोहरा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी

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  • Publish Date - July 15, 2021 / 06:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

जयपुर, 15 जुलाई (भाषा) राजस्थान सरकार ने परिवादी महिला से ‘संबंध बनाने की मांग’ करने के आरोपी पूर्व आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा के खिलाफ सक्षम अदालत में अभियोग चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है।

एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने इस आशय के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के अधिकारी कैलाश बोहरा को इस साल दो अप्रैल को बर्खास्त कर दिया था। इससे पहले बोहरा को 20 मार्च को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गयी थी।

उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर पुलिस आयुक्तालय की महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात सहायक पुलिस आयुक्त (पुलिस उप अधीक्षक) कैलाश बोहरा को रिश्वत के रूप में महिला से संबंध बनाने की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। परिवादी महिला ने शिकायत दी थी कि उसके द्वारा दर्ज कराये गये बलात्कार सहित तीन प्रकरणों की जांच बोहरा द्वारा की जा रही थी। परिवादी के अनुसार बोहरा ने उसके पक्ष में कार्रवाई के लिए पैसे मांगे और अन्तत: संबंध बनाने की पेशकश की।

वहीं एक अन्य प्रकरण में गहलोत ने निलंबित आईपीएस अधिकारी मनीष अग्रवाल के निलंबन की अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अग्रवाल को भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली के प्रकरण में फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया था और उसके बाद से लगातार पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में रहे।

गौरतलब है कि निलंबन अवधि समिति ने पूर्व में अग्रवाल का निलंबन 120 दिन तक बढ़ाया था, यह अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। अब समिति ने निलंबन अवधि आगामी 180 दिवस तक बढ़ाने की अभिशंषा की है, जिसका मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है।

भाषा पृथ्वी कुंज आशीष अमित वैभव

वैभव