राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक करवाने के निर्देश दिए
Modified Date: May 22, 2026 / 01:50 pm IST
Published Date: May 22, 2026 1:50 pm IST

जयपुर, 22 मई (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि राज्य में पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जुलाई तक करवाए जाएं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को भी निर्देश दिया कि वह अपनी रिपोर्ट 20 जून तक जमा करे।

इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लंबित होने और अन्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए ये चुनाव करवाने के लिए दिसंबर तक का समय मांगा था।

खंडपीठ ने इससे पहले 11 मई को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

यह मामला कई याचिकाओं पर उच्च न्यालालय के 14 नवंबर 2025 के आदेश से संबंधित है। अदालत ने अपने उस आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पंचायत व नगरपालिकाओं के लंबित चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक करवाए। हालांकि सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर चुनावों को टालने की मांग की थी।

सरकार ने यह दलील दी थी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जमा न होने और अन्य मौजूदा परिस्थितियों के कारण चुनाव तुरंत नहीं करवाए जा सकते।

भाषा पृथ्वी मनीषा

मनीषा


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