इस प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर! मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, आदेश हुआ जारी

Rajasthan Police weekly holiday order issued : महानिदेशक उमेश मिश्रा के आदेश पर पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला किया गया है।

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  • Publish Date - November 28, 2022 / 12:42 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

Rajasthan Police weekly holiday order issued

जयपुर। Rajasthan Police weekly holiday order issued :  राजस्थान सरकार एक के बाद एक अच्छे फैसले लेती जा रही है। इसी बीच प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए खास फैसला सुनाया है। अब पुलिसवाले भी हफ्ते में सात नहीं बल्कि 6 दिन काम करेंगे। अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिलेगा। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा के आदेश पर पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला किया गया है। इसके लिए अजमेर के गेगल थाने को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है।

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Rajasthan Police weekly holiday order issued : पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने 24 नवंबर को अजमेर यात्रा में पुलिस थानों में तैनात जवानों के विपरीत और कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। उन्हें बताया गया कि पुलिसकर्मियों को राजकार्य के साथ-साथ स्वास्थ्य, पारिवारिक व सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस पर उन्होंने पुलिस थानों में तैनात कांस्टेबल को साप्ताहिक अवकाश देने की योजना का प्रायोगिक परीक्षण अजमेर में शुरू करने की मंशा जताई। डीजीपी ने थाने पर सुनवाई कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इसे अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

 

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Rajasthan Police weekly holiday order issued : अजमेर के एसपी चूनाराम जाट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत गेगल थाने का चुनाव किया है। इस पुलिस थाने में 28 नवंबर से पुलिस के जवानों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश योजना 28 नवम्बर से थाने/चौकी पर लागू की गई है। इसकी हर सोमवार को मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसके तहत गेगल थाने के चार जवानों को पहला साप्ताहिक विश्राम सोमवार को दिया जाएगा। इसके बाद से प्रतिदिन औसतन चार सिपाही साप्ताहिक अवकाश पर रहेंगे। अवकाश का दिन और किस कांस्टेबल को यह दिया जाना है, इसका चयन थानाधिकारी करेंगे।

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इस विश्राम को पहले से स्वीकृत अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकेगा। वहीं कानून व्यवस्था और अति आवश्यक राजकार्य के दौरान स्वीकृत विश्राम को निरस्त कर दिया जा सकता है। विश्राम की अवधि सुबह आठ बजे से अगले दिन सुबह आठ बजे तक की होगी।

 

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