रकुल ने जांच पूरी होने तक मीडिया को खबर प्रसारित एवं प्रकाशित करने से रोकने के लिये याचिका दायर की

रकुल ने जांच पूरी होने तक मीडिया को खबर प्रसारित एवं प्रकाशित करने से रोकने के लिये याचिका दायर की

रकुल ने जांच पूरी होने तक मीडिया को खबर प्रसारित एवं प्रकाशित करने से रोकने के लिये याचिका दायर की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: September 26, 2020 7:17 pm IST

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और केंद्र, भारतीय प्रेस परिषद तथा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को एक अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मीडिया उसे रिया चक्रवर्ती मादक पदार्थ मामले से जोड़ने वाला कोई भी कार्यक्रम प्रसारित ना करे और ना ही कोई लेख प्रकाशित करे।

रकुल ने अदालत से एक ऐसे अंतिरम आदेश का अनुरोध किया है कि जब तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) अपने जांच पूरी नहीं कर लेता और सक्षम न्यायालय के समक्ष उपयुक्त रिपोर्ट दायर नहीं करता है, तब तक मीडिया पर रोक लगायी जाए।

यह आवेदन लंबित याचिका के अंतर्गत दाखिल किया गया, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

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इससे पहले, 17 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले से उन्हें जोड़ने वाली मीडिया की खबरों पर रोक लगाने की मांग की थी।

अदालत ने कहा था कि यह जांच होनी चाहिए कि संबंधित अधिकारी के संज्ञान में आने से पहले चीजें किस तरह लीक हो जाती हैं और इससे किसी की प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाती है।

अपने आवेदन में रकुल ने दावा किया है कि मीडिया ने लगातार उनके खिलाफ फर्जी खबरें प्रसारित और प्रकाशित कीं।

भाषा शफीक रंजन

रंजन


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