पेंशनरों को राहत, पेंशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म
पेंशनरों को राहत, पेंशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। यह बात केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही है। स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 30वीं बैठक में सिंह ने कहा कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है। इसके जरिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है और इसके लिए बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है।
दरअसल बहुत से रिटायर्ड कर्मचारियों को आधार नहीं होने के कारण अपने बैंक खातों में पेंशन पाने में कठिनाई हो रही थी। इसे देखते हुए सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार होना अनिवार्य नहीं है। आधार 12 अंकों की संख्या है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जारी करता है। यह पहचान और पते के साक्ष्य के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी हैं और 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं।
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सिंह ने बैठक में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए निर्णयों की जानकारी दी। मंत्री ने कहा, ‘इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए मासिक, कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा निर्धारित चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपए मासिक किया जाना शामिल हैं’।
राज्य मंत्री ने बताया कि ‘कॉन्स्टैंट अटेंडैंस अलाउंस को 4,500’ रुपए से बढ़ाकर 6,750 रुपए कर दिया गया है, जो 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया है। फाइनेंस बिल, 2018 में अर्जित ब्याज पर स्टैंडडर्ड डिडक्शन, टैक्स रिबेट आदि इनकम टैक्स से संबंधित कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं।’
वेब डेस्क, IBC24

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