सरकारी विभागों, बैंकों, पीएसयू की गहन जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा

सरकारी विभागों, बैंकों, पीएसयू की गहन जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा

सरकारी विभागों, बैंकों, पीएसयू की गहन जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: May 7, 2021 12:08 pm IST

नयी दिल्ली, सात मई (भाषा) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों की गहन जांच करने के लिए पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा की है।

सीवीसी का मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संगठनों की सभी निविदा संबंधी गतिविधियों की गहन जांच करता है।

इस जांच में काम करने के तरीके, सामान की खरीद, सेवा अनुबंध आदि शामिल होते हैं जिनके लिए वित्तपोषण मुख्यत: केंद्र सरकार करती है।

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संशोधित एसओपी में सीवीसी ने नयी समय सीमा और जांच की प्रक्रिया तय की है।

प्रमुख निगरानीकर्ता अर्थात सीवीसी ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आयोग निर्देश देता है कि नयी एसओपी में उल्लेखित समय सीमा और प्रक्रिया का संबंधित संगठनों के प्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।’’

संशोधित एसओपी के तहत, मुख्य तकनीकी परीक्षक विभिन्न संगठनों में खरीद अनुबंध की गहन जांच करने के वास्ते प्रस्ताव सीवीसी सचिव के माध्यम से आयोग की मंजूरी के लिए रखेंगे।

बृहस्पतिवार को जारी आदेश के मुताबिक, प्रस्ताव को आयोग की मंजूरी मिलने के बाद इसकी जानकारी संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को दी जाएगी ताकि वह गहन जांच से पहले सीटीईओ को संबंधित दस्तावेज/जानकारी/सूचना आदि मुहैया करा सके।

आदेश में कहा गया, ‘‘गहन जांच की तारीख से संबंधित संगठन के सीवीओ को अवगत करा दिया जाएगा, जो गहन जांच के वास्ते संबंधित व्यक्तियों, दस्तावेजों, जांच उपकरणों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।’’

संशोधित एसओपी के मुताबिक, गहन जांच की प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के भीतर सीटीईओ विभिन्न अवलोकन आदि के साथ रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेंगे।

आदेश के मुताबिक, ‘‘जांच और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 12 हफ्ते की समय सीमा है, लेकिन तथ्यात्मक रिपोर्ट एक महीने के भीतर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) द्वारा जमा की जानी चाहिए।’’

इसमें कहा गया कि गहन जांच के नतीजों पर पहुंचने की समय सीमा गहन जांच रिपोर्ट तैयार करने के दिन से छह महीने हैं।

भाषा धीरज मनीषा

मनीषा


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