Devendra Yadav Case: छत्तीसगढ़ के इस कांग्रेस विधायक को SC से बड़ा झटका! SLP को किया खारिज, जानिए क्यों लगाई थी याचिका
Devendra Yadav Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जुड़े चुनाव याचिका मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है।
bhilai vidhayak/ image source: IBC24
- चुनाव याचिका मामले में MLA देवेंद्र यादव को SC से झटका
- SC ने देवेंद्र यादव की विशेष अनुमति याचिका(SLP) की खारिज
- छग HC में पूर्व विधायक ने लगाई थी चुनावी याचिका
Devendra Yadav Case: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जुड़े चुनाव याचिका मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। यह याचिका उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया था। अब हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका पर नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
Devendra Yadav: यह है पूरा मामला
दरअसल, भिलाई नगर विधानसभा सीट से चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए प्रेमप्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में चुनाव प्रक्रिया और परिणाम को लेकर विभिन्न कानूनी आधारों पर आपत्ति जताई गई थी। देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में इस याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और मामले को सुनवाई योग्य माना। इसी आदेश को चुनौती देते हुए यादव ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी।
Bilaspur News: यह मामला फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही आगे बढ़ेगा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद अब यह मामला फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ही आगे बढ़ेगा। हाईकोर्ट अब चुनाव याचिका के मेरिट पर विस्तृत सुनवाई करेगा, जिससे भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़े विवाद पर कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस घटनाक्रम को प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे संबंधित चुनाव परिणाम की वैधता पर न्यायिक परीक्षण जारी रहेगा।
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