कोल्लम, दो मार्च (भाषा) केरल के कोल्लम की एक अदालत ने शबरिमला सोना चोरी की घटना से संबंधित दो मामलों में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के एक पूर्व सदस्य की जमानत याचिकाएं सोमवार को निरस्त कर दी।
कोल्लम सर्तकता अदालत के न्यायाधीश मोहित सीएस ने के.पी. शंकर दास की चिकित्सकीय रिपोर्ट की जांच के बाद ये याचिकाएं खारिज कर दीं। दास द्वारपालक की मूर्तियों तथा श्रीकोविल (गर्भगृह) के चौखट से कथित तौर पर सोना चोरी मामले के आरोपियों में से एक हैं।
आरोपी की ओर से पेश वकील जी. मोहनराज ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने यह अनुरोध ठुकरा दिया है।
टीडीबी बोर्ड के पूर्व सदस्य उस समय बोर्ड का हिस्सा थे, जब 2019 में सोने के आभूषणों को दोबारा परत चढ़ाने के लिए मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपे जाने की कथित अनुमति दी गई थी।
स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस साल 14 जनवरी को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
अब तक मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी समेत सात लोगों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। बोर्ड के पूर्व सदस्य एन. विजयकुमार और बेल्लारी के जौहरी गोवर्धन रोड्डम ने भी जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
इन मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 31 मार्च से पहले आरोप-पत्र दायर कर दिया जाएगा।
भाषा प्रचेता सुरेश
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