Same-sex marriage verdict: CJI ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार, कहा- सेम सैक्स मैरिज मौलिक रूप से स्वीकार्य नहीं…
Same-sex marriage not recognized समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा।
Same-sex marriage not recognized: नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता में फैसला आने में वक्त लगेगा। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का इस मामले को लगातार बड़े बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह मौलिक रुप से स्वीकार्य नहीं है।
सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया। सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए हॉटलाइन बनाएगी, हिंसा का सामना करने वाले समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित घर ‘गरिमा गृह’ बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतर-लिंग वाले बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए।
समलैंगिक विवाह मामला | सीजेआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक समुदाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो और सरकार को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया। सरकार समलैंगिक समुदाय के लिए… pic.twitter.com/hdVcz3wamD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2023
समलैंगिक विवाह मामला | CJI ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक लोगों के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। pic.twitter.com/XIqe0b5p1V
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2023
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Same-sex marriage not recognized: वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल, रवींद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने जोर देकर कहा कि केवल विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के कानूनी पहलू को देखा जा रहा है, गैर-विषमलैंगिक शादियों को मान्यता नहीं दे रही है। आज पांच जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं?
समलैंगिक विवाह मामला | सीजेआई ने कहा, "यौन अभिविन्यास के आधार पर संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। विषमलैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक जोड़े सहित अविवाहित जोड़े…
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2023
वैवाहिक समानता मामला | सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "यह कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो यह देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, यह संसद को तय…
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 17, 2023
वैवाहिक समानता मामला | सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "यह कहना गलत है कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। अगर विशेष विवाह अधिनियम को खत्म कर दिया गया तो यह देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम की व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, यह संसद को तय…
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