न्यायालय ने वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ सीएक्यूएम को जीआरएपी-चार प्रतिबंधों में ढील की अनुमति दी

न्यायालय ने वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ सीएक्यूएम को जीआरएपी-चार प्रतिबंधों में ढील की अनुमति दी

न्यायालय ने वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ सीएक्यूएम को जीआरएपी-चार प्रतिबंधों में ढील की अनुमति दी
Modified Date: December 5, 2024 / 05:43 pm IST
Published Date: December 5, 2024 5:43 pm IST

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर में सुधार के मद्देनजर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी)-चार के कड़े प्रतिबंधों को दूसरे चरण तक शिथिल करने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीएक्यूएम को चरण-दो प्रतिबंधों में जीआरएपी-तीन के कुछ अतिरिक्त उपाय शामिल करने का सुझाव दिया।

पीठ ने सीएक्यूएम को बताया कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 अंक को पार कर गया तो चरण तीन प्रतिबंध लागू किए जाएंगे और यदि एक्यूआई 400 को पार कर गया तो चरण-चार प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

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शीर्ष अदालत ने रेखांकित किया कि पिछले चार दिन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक्यूआई का स्तर 300 से अधिक नहीं हुआ।

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश


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