ED निदेशक के कार्यकाल को तीसरी बार आगे बढ़ाने की कोशिश में थी मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध

ED निदेशक के कार्यकाल को तीसरी बार आगे बढ़ाने की कोशिश में थी मोदी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध

SC big decision on extension of service of ED director

Modified Date: July 11, 2023 / 04:13 pm IST
Published Date: July 11, 2023 4:13 pm IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को करारा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश पलट दिया। (SC big decision on extension of service of ED director) कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी प्रमुख का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना गैरकानूनी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईडी निदेशक का तीसरा सेवा विस्तार अवैध और कानून की दृष्टि से शून्य है। हालाँकि, सरकार की जीत में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेवा विस्तार को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन सही था।

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कांग्रेस ने बताया सरकार के मुँह पर तमाचा

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस कोशिश पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। महासचिव किसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह सरकार के चहरे पर जोरदार तमाचा है। (SC big decision on extension of service of ED director) उच्चतम न्यायालय के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। यह उनकी (केंद्र सरकार) ओर से बड़ी विफलता है।

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