न्यायालय ने बीएसएलएसए को अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं की मदद का निर्देश दिया

न्यायालय ने बीएसएलएसए को अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं की मदद का निर्देश दिया

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  • Publish Date - October 9, 2025 / 05:15 PM IST,
    Updated On - October 9, 2025 / 05:15 PM IST

नयी दिल्ली, नौ अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) से कहा कि वह अपने जिला स्तरीय निकायों को निर्देश जारी करे कि वे अंतिम मतदाता सूची से बाहर किये गये मतदाताओं को निर्वाचन आयोग में अपील दायर करने में सहायता प्रदान करें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए मतदाताओं की अपील को निर्धारित समय सीमा में और कारणसहित आदेश के माध्यम से निपटाने के प्रश्न पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं की अपील दायर करने में सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों की सूची जारी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास ऐसे लोगों के नाम की अस्वीकृति के विस्तृत आदेश हों।

पीठ ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि सभी को अपील करने का उचित अवसर दिया जाए और उनके पास विस्तृत आदेश होने चाहिए कि उनके नाम क्यों शामिल नहीं किए गए। एक पंक्ति का रहस्यमय आदेश नहीं होना चाहिए।’

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश