न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को ‘रहबर-ए-तालीम’ उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने का निर्देश दिया
न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को 'रहबर-ए-तालीम' उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने का निर्देश दिया
नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में अब बंद हो चुकी ‘रहबर-ए-तालीम’ (आरईटी) योजना के तहत पैनल में शामिल उम्मीदवारों को आठ सप्ताह के भीतर शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संवैधानिक आदेश के बीच संतुलन बनाते हुए, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कहा।
हालांकि, फैसले में यह अनिवार्य किया गया है कि पैनल में शामिल उम्मीदवारों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने सहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी।
फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा, ‘‘रहबर-ए-तालीम योजना को बंद करने का 16 नवंबर 2018 का आदेश, चयन पैनल में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के अधिकार को पिछली तारीख से प्रभावित नहीं करेगा। चर्चा के आलोक में, चयन पैनल में शामिल उम्मीदवारों को रिक्तियों के आधार पर उनकी स्थिति के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।’’
पीठ ने प्रशासन को आठ सप्ताह के भीतर औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया। तीस अप्रैल को सुनाया गया यह फैसला, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 2023 के उस फैसले में संशोधन करता है, जो योजना को बंद करने से संबंधित था।
भाषा
दिलीप सुभाष
सुभाष

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