अस्थाना के खिलाफ जांच को लेकर दंत चिकित्सक की याचिका न्यायालय में खारिज

अस्थाना के खिलाफ जांच को लेकर दंत चिकित्सक की याचिका न्यायालय में खारिज

अस्थाना के खिलाफ जांच को लेकर दंत चिकित्सक की याचिका न्यायालय में खारिज
Modified Date: February 20, 2024 / 03:08 pm IST
Published Date: February 20, 2024 3:08 pm IST

नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार-निवारण कानून के तहत मुकदमा चलाने के निर्देश को लेकर एक दंत चिकित्सक की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

चंडीगढ़ निवासी डॉ. मोहित धवन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसमें इसने अस्थाना के खिलाफ दंत चिकित्सक की शिकायत पर मुकदमा चलाने का अनुरोध ठुकरा दिया था।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वरले की पीठ ने कहा, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।’’

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संविधान का अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) की अनुमति देने के बारे में उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों को संदर्भित करता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी, 2021 को अस्थाना के खिलाफ धवन की शिकायत पर जांच करने और आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए केंद्र, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी और जुर्माने की राशि दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को सौंपने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में धवन ने दावा किया था कि उच्च न्यायालय ने यह नहीं मानकर त्रुटि की है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अस्थाना के खिलाफ उनकी आपराधिक शिकायत को दबाकर अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रहा।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस बात की पड़ताल नहीं की कि सीवीसी और सीबीआई दोनों याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक शिकायतों पर निर्णय लेने में विफल रहे हैं।

धवन ने दलील दी थी कि उन्होंने 2019 में तत्कालीन सीबीआई निदेशक के समक्ष अस्थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने पुलिस पर जबरन वसूली, उत्पीड़न और दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे।

दंत चिकित्सक ने पहले अपने आरोपों के आधार पर अस्थाना के खिलाफ जांच करने और आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

हालांकि, उन्होंने आठ फरवरी, 2021 को शीर्ष अदालत से याचिका वापस ले ली थी और कहा था कि वह राहत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

भाषा सुरेश नरेश

नरेश


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