न्यायालय ने मुकदमों के तय समयसीमा में निपटारे के लिए दिशानिर्देश बनाने संबंधी याचिका खारिज की

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न्यायालय ने मुकदमों के तय समयसीमा में निपटारे के लिए दिशानिर्देश बनाने संबंधी याचिका खारिज की

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  • Publish Date - June 4, 2026 / 11:59 AM IST,
    Updated On - June 4, 2026 / 11:59 AM IST

नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मुकदमों के तय समयसीमा में निपटारे के लिए दिशानिर्देश बनाने संबंधी अनुरोध करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में देशभर की सभी अदालतों में सुनवाई टालने (स्थगन) की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक समान, सुव्यवस्थित और बाध्यकारी दिशानिर्देश बनाने का अनुरोध किया गया था।

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि देश की सभी अदालतों पर लागू होने वाली एक समान राष्ट्रीय मामला प्रबंधन नीति तैयार कर उसे लागू किया जाए, यानी सभी अदालतों में मामलों के निपटारे की एक जैसी प्रणाली हो।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा