‘क्राउडफंडिंग’ के जरिये एकत्रित धन के ‘दुरुपयोग’ का मामला : न्यायालय ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दी

‘क्राउडफंडिंग’ के जरिये एकत्रित धन के ‘दुरुपयोग’ का मामला : न्यायालय ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दी

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  • Publish Date - April 17, 2023 / 04:52 PM IST,
    Updated On - April 17, 2023 / 04:52 PM IST

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने ‘क्राउडफंडिंग (ऑनलाइन माध्यम के जरिये लोगों से धन जुटाना) के जरिए एकत्रित धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने गोखले को राहत देते हुए कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

गोखले को अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने 30 दिसंबर, 2022 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप