नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले सोनिया और राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल, पूर्व अध्यक्ष सोनिया और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिज के वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आयकर का मूल्यांकन फिर से शुरू करने के साथ कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने मामला लंबित रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही पर लिया गया फैसला लागू करने से रोक दिया है।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सोनिया और राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर में दोबारा दोनों के आयकर दस्तावेजों की जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है।
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अदालत ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो वह इसके खिलाफ वह विभाग में जा सकते हैं। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले की जांच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शुरू हुई थी।
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