थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज: पुलिस

थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज: पुलिस

थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज: पुलिस
Modified Date: September 28, 2026 / 08:19 pm IST
Published Date: September 28, 2026 8:19 pm IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने के मामले में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 के तहत एक गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

बीएनएस की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है।

यह घटना रविवार को जनकपुरी जिला केंद्र चौक और नजफगढ़ नाले के बीच आउटर रिंग रोड के एक हिस्से में सड़क मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान हुई। वर्मा द्वारा व्यक्ति को कथित रूप से थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ।

शिकायत के अनुसार, व्यक्ति निरीक्षण की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी वर्मा ने उसे थप्पड़ मारा।

यह घटना उस समय हुई जब मौके पर मौजूद तिलक नगर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह ने सड़क की नई सतह की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उसे हाथ से उखाड़ दिया और व्यक्ति इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था।

बाद में सिंह ने दिल्ली सरकार पर घटिया गुणवत्ता का सड़क निर्माण कराने का आरोप लगाया।

हालांकि, वर्मा ने कहा कि वह आप कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी अधिकारियों को अपना काम करने से रोकने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि वह व्यक्ति आप से जुड़ा हुआ था और उसके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। वर्मा के बयान में शामिल इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

वहीं, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तिलक नगर थाने में सिंह के खिलाफ सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए अलग से एक शिकायत दर्ज कराई है।

गैर-संज्ञेय रिपोर्ट तब दर्ज की जाती है जब सूचना किसी गैर-संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है। संज्ञेय अपराध के विपरीत, गैर-संज्ञेय मामले में जांच शुरू करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है।

वर्गीकरण संबंधित कानून के तहत अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है।

भाषा अमित नरेश

नरेश


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