महज एक दिन में कैसे हुई मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर केंद्र ने पेश किया फाइल

एक हप्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की पोस्ट पर अरुण गोयल की नियुक्ति की गई थी। अब यह नियुक्ति प्रकिृया शुर्खियों में आ गई हैं। दरशल 19 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त हुए अरुण गोयल की नियुक्ति फाइल पर बिजली की रफ्तार के काम किया गया हैं। जिसके कारण आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अरुण गोयल की नियुक्ति प्रकिृया को लेकर सवाल किया हैं।

महज एक दिन में कैसे हुई मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर केंद्र ने पेश किया फाइल

SC On Arun Goel Appointment

Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 pm IST
Published Date: November 24, 2022 1:10 pm IST

SC on Arun Goel Appointment: एक हप्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की पोस्ट पर अरुण गोयल की नियुक्ति की गई थी। अब यह नियुक्ति प्रकिृया शुर्खियों में आ गई हैं। दरशल 19 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त हुए अरुण गोयल की नियुक्ति फाइल पर बिजली की रफ्तार के काम किया गया हैं। जिसके कारण आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अरुण गोयल की नियुक्ति प्रकिृया को लेकर सवाल किया हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव आयुक्त की फाइल को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हप्ते के भीतर जमा करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया था। नियुक्ति फाइल को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमा करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर यानी आज हैं। आज सुबह ही अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने फाइल बेंच के समक्ष प्रस्तुत की हैं।

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SC on Arun Goel Appointment फाइल देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कि नियुक्ति पर बिजली की रफ्तार से फाइल को क्लियर किया हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि मेरा सवाल मुख्य आयुक्त की योग्यता पर नहीं हैं। मेरा सवाल मुख्य आयुक्त नियुक्ति प्रकिया के लिए हैं।

IAS अरुण गोयल ने 18 नवंबर को VRS लिया और 19 नवंबर को उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। इस नियुक्ति पर सवाल उठातेे हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल को देखने की कोर्ट की इच्छा पर अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने आपत्ति जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति खारिज कर दी। वेंकटरमणि ने कहा कि कोर्ट चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति के बड़े मुद्दे को सुन रहा है। ऐसे में वह प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए एक व्यक्तिगत मामले को नहीं देख सकता है।

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