Supreme Court Order for UPSC Candidates: ऐसे UPSC अ​भ्यर्थियों को रोजाना के हिसाब से 3000 रुपए भुगतान करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Supreme Court Order for UPSC Candidates: ऐसे UPSC अ​भ्यर्थियों को रोजाना के हिसाब से 3000 रुपए भुगतान करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Supreme Court Order for UPSC Candidates: ऐसे UPSC अ​भ्यर्थियों को रोजाना के हिसाब से 3000 रुपए भुगतान करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Today Live News & Updates 10 July 2024

Modified Date: May 19, 2024 / 10:27 am IST
Published Date: May 19, 2024 10:26 am IST

मणिपुर: Supreme Court Order for UPSC Candidates जातीय हिंसा का दंश झेल रहे मणिपुर में UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के बाहर जाकर परीक्षा देने वाले छात्रों को रोजाना के हिसाब से 3000 रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को रोजाना 1500 रुपए भुगतान का आदेश दिया था, जिसके अब सुप्रीम कोर्ट ने 3000 रुपए कर दिया है। मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई।

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Supreme Court Order for UPSC Candidates दरअसल हिंसा प्रभावित क्षेत्र के 140 छात्रों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए प्रदेश के बाहर एग्जाम सेंटर दिए जाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को छात्रों को रोजाना के हिसब से 3000 रुपए देने का निर्देश दिया है, ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर एग्जाम दे सकें।

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सुनवाई के बाद आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में मणिपुर में रह रहे UPSC उम्मीदवारों को राज्य सरकार प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपए दे, ताकि ये उम्मीदवार राज्य के बाहर जाकर परीक्षा दे सकें। जो भी उम्मीदवार इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस आदेश में दिए गए ईमेल एड्रेस पर नोडल ऑफिसर को बता दें कि वे कहां रह रहे हैं।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे छात्रों को 1500 रुपए देने को कहा था, जिन्होंने मणिपुर के बाहर एग्जाम देने का फैसला किया है। CJI ने कहा कि सभी के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना संभव नहीं है, इसलिए सहायता राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है।

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इससे पहले 29 मार्च को UPSC ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि मणिपुर के जिन UPSC कैंडिडेट्स ने इंफाल को एग्जाम सेंटर के तौर पर चुना था, उन्हें अपना अपना सेंटर बदलने की मंजूरी दी जाएगी, बशर्ते राज्य सरकार उनके टैवल की व्यवस्था करे। कमीशन ने कहा कि ऐसे कैंडिडेट्स मिजोरम के आईजॉल, नगालैंड के कोहिमा, मेघालय के शिलॉन्ग, असम के डिसपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दिल्ली को नए सेंटर के तौर पर चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें 8 से 19 अप्रैल के बीच रिक्वेस्ट भेजनी होगी।

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