अन्नाद्रमुक प्रमुख के खिलाफ मानहानि की शिकायत को खारिज करने का आदेश रद्द किया

अन्नाद्रमुक प्रमुख के खिलाफ मानहानि की शिकायत को खारिज करने का आदेश रद्द किया

अन्नाद्रमुक प्रमुख के खिलाफ मानहानि की शिकायत को खारिज करने का आदेश रद्द किया
Modified Date: November 28, 2023 / 09:27 pm IST
Published Date: November 28, 2023 9:27 pm IST

चेन्नई, 28 नवंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के पूर्व सांसद के. सी. पलानीसामी द्वारा अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को मंगलवार को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने के. सी. पलानीसामी की याचिका पर यहां मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।

एडप्पादी पलानीस्वामी (ईपीएस) ने के. सी. पलानीसामी (केसीपी) पर ‘अवैध रूप से’ धन प्राप्त करने और ‘फर्जी’ सदस्यता कार्ड वितरित करने का आरोप लगाया था।

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इसके बाद, के. सी. पलानीसामी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई और दावा किया कि एडप्पादी पलानीस्वामी ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।

भाषा

नोमान माधव

माधव


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