Manish Sisodia Case: मनीष सिसोदिया को SC ने बेल देने से किया इनकार, जमानत अर्जी खारिज कर बताई ये वजह…
Manish Sisodia bail rejected सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Manish Sisodia gets Bail
Manish Sisodia bail rejected : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने 17 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि एजेंसी ने जानकारी दी है कि 338 करोड़ के पैसे के ट्रांसफर का लिंक साबित हो रहा है।
घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो। अगर इस दौरान ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोसोदिया फिर से जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
338 करोड़ के लेनदेन के हैं एजेंसी के पास सबूत
शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपये के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहा है कि एजेंसी अभी तक की जांच के आधार पर घोटाले में पैसे का लेन-देन स्थापित करने में कामयाब रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Manish Sisodia bail rejected : बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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