तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर इकाई की बंदी : वेदांता की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर इकाई की बंदी : वेदांता की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर इकाई की बंदी : वेदांता की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
Modified Date: January 2, 2024 / 02:48 pm IST
Published Date: January 2, 2024 2:48 pm IST

नयी दिल्ली, दो जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय मंगलवार को तमिलनाडु के तूत्तुक्कुडि में वेदांता समूह की उसकी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वेदांता समूह की कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले की सुनवाई की जरूरत है।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि मामले में सुनवाई 22 जनवरी को सूचीबद्ध है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि उसी दिन मामले की सुनवाई की जाए।

 ⁠

सीजेआई ने कहा कि दिन के दौरान यह सुनिश्चित करने के बाद कि क्या कोई संवैधानिक पीठ का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, पार्टियों के वकील को इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसने रजिस्ट्रार को वेदांता समूह की याचिका पर सुनवाई के लिए “दो विशेष तिथियां” आवंटित करने का निर्देश दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने मई में तमिलनाडु सरकार से शीर्ष अदालत के 10 अप्रैल के उस निर्देश के अनुपालन के तहत एक जून तक उचित फैसला करने को कहा, जिसमें उसने वेदांता समूह को स्थानीय स्तर की निगरानी समिति की देखरेख में तूत्तुक्कुडि में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई के रखरखाव की अनुमति दी थी।

शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में संयंत्र में बचे हुए जिप्सम को बाहर निकालने और कंपनी के अनुरोध पर आवश्यक श्रमशक्ति उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी थी।

भाषा

प्रशांत नरेश

नरेश


लेखक के बारे में