नाबालिग लड़की की लाश मिलने के बाद हिंसक झड़प, 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू, बढ़ाई गई इलाके में सुरक्षा
नाबालिग लड़की की लाश मिलने के बाद हिंसक झड़प, Section 144 applicable for 15 days in Uttar Dinajpur district
Govt Issues Transfer Order of Police Superintendent
कालियागंजः पश्चिम बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में 17 वर्षीय एक लड़की की मौत को लेकर पुलिस तथा स्थानीय लोगों के बीच झड़पों के बाद रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल के मृतक लड़की के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचने से कुछ घंटे पहले निषेधाज्ञा लागू की गई।
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अधिकारी ने कहा, ‘‘दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एहतियाती उपाय के तौर पर आज से 15 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। कानून के अनुसार, हम चार या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं देंगे। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’’ बहरहाल, कानूनगो को एनसीपीसीआर के तीन अन्य प्रतिनिधियों के साथ लड़की के परिवार से मुलाकात करने की अनुमति दी गई। उनके साथ पुलिसकर्मी भी थे। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डब्ल्यूसीपीसीआर) ने आरोप लगाया कि कानूनगो तथा उनके दल ने ‘‘मामले का राजनीतिकरण’’ करने की कोशिश के तहत क्षेत्र का दौरा किया और वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
डब्ल्यूसीपीसीआर अध्यक्ष अनन्या चक्रवर्ती ने कहा कि एनसीपीसीआर के दल के दौरे की ‘‘बिलकुल भी जरूरत नहीं’’ थी। चक्रवर्ती ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘एनसीपीसीआर ने कानून का घोर उल्लंघन किया और राज्य की छवि धूमिल करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ गैरकानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसा। वे निषेध आदेशों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए मृतक लड़की के घर पत्रकारों का एक बड़ा दल लेकर गए। यह शर्मनाक है। उन्हें अपने दौरे के बारे में हमें बताना चाहिए था और मामले में हमारी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी।’’ इस बीच, कालियागंज में पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच इलाके में शांति कायम है।
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बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को एक नहर से नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद हुईं झड़पों में शामिल होने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की की मां की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।उत्तर दिनाजपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सना अख्तर ने दावा किया कि प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है।

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