नई दिल्ली : Section 144 in 31 in Noida : आने वाले त्योहारी सीजन को देखते यूपी पुलिस ने दिल्ली से सटे नोएडा में धारा 144 लागू कर दी है। नोएडा पुलिस के मुताबिक, कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी त्योहारों में जुटने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पब्लिक गेदरिंग यानी लोगों के जुटान के लिए पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।
Section 144 in 31 in Noida : इस महीने कई त्योहार आने वाले हैं और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। नोएडा प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, इस महीने 13 जनवरी को लोहड़ी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और 29 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (अजमेर शरीफ) की पुण्यतिथि है, ऐसे में इन त्योहारों के दौरान लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।
Section 144 in 31 in Noida : पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश में सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही किसी को भी बिना अनुमति के सरकारी संपत्ति की कोई फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या धार्मिक सभा के आयोजन की भी अनुमति नहीं होगी।
Section 144 in 31 in Noida : एक रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा के एडीसीपी (कानून और व्यवस्था) अनिल कुमार यादव ने बताया कि धार्मिक, राजनीतिक या अन्य समूहों या किसान संघों द्वारा कानून-व्यवस्था की स्थिति को खराब किए जाने की संभावना को देखते हुए, एहतियात के तौर पर जिले में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 की अवधि को बढ़ाया जा रहा है।
Section 144 in 31 in Noida : रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि दिन के समय भी लाउडस्पीकरों को तय मानकों के आधार पर ही बजाया जा सकेगा। नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और सभी सार्वजनिक स्थानों या धार्मिक आयोजनों में मास्क पहनना सुनिश्चित करना होगा. सभी रेस्टोरेंट, होटल और फूड जॉइंट्स को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।