मंडोली जेल से स्थानांतरित करने संबंधी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर रिपोर्ट मांगी

मंडोली जेल से स्थानांतरित करने संबंधी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर रिपोर्ट मांगी

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  • Publish Date - November 28, 2022 / 08:56 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:21 PM IST

नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस अर्जी पर ‘‘तथ्यात्मक रिपोर्ट’’ मांगी जिसमें उसने यह दावा करते हुए खुद को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मंडोली जेल से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है कि वहां उसके जीवन को खतरा है।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इससे पहले चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोस की उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था जिसमें दोनों ने उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ‘फिर से शिकायत कर रहा है’ और अधिकारियों से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।

पीठ ने कहा, ‘‘एक जवाबी हलफनामा दाखिल करें। वह फिर से शिकायत कर रहा है। एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लें और हमें सूचित करें।’’

अदालत ने संबंधित अधिकारियों से कहा, ‘‘आप उसकी शिकायत को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है … वह फिर से शिकायत कर रहा है।’’ अदालत ने मामले को शीतकालीन अवकाश से पहले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

चंद्रशेखर और उसकी पत्नी कथित धनशोधन और कई लोगों को ठगने के आरोप में जेल में बंद हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 23 अगस्त को शीर्ष अदालत के आदेश पर तिहाड़ जेल से मंडोली जेल स्थानांतरित किए जाने के बाद चंद्रशेखर पर हमला किया गया।

चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि वह ऐसी जेल में स्थानांतरित होना चाहता है, जहां उनका उत्पीड़न न हो।

प्राधिकारियों की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि उसे याचिका दायर करने की आदत है और ‘‘उसने जेल के अंदर रहते हुए 200 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।’’

चंद्रशेखर ने अपने वकील के माध्यम से पहले दावा किया था कि मंडोली जेल में उस पर हमला किया गया था, जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड से स्पष्ट है। उसने कहा कि उस जेल में उसके जीवन को खतरा है।

उन्होंने कहा कि उसके इस ‘‘खुलासे वाले बयान’’ के बाद उस जेल में उसकी जान को खतरा है कि दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा उससे 10 करोड़ रुपये की उगाही की गई थी। आप ने आरोप को खारिज किया है।

सुकेश के वकील ने अदालत को बताया कि चंद्रशेखर पर जेल में हमला किया गया था और दंपति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित देश के किसी भी अन्य जेल में जाने को तैयार हैं।

भाषा अमित मनीषा

मनीषा