श्रद्धा हत्याकांड: अदालत ने आरोपी पूनावाला की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ाई |

श्रद्धा हत्याकांड: अदालत ने आरोपी पूनावाला की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ाई

श्रद्धा हत्याकांड: अदालत ने आरोपी पूनावाला की न्यायिक हिरासत दो हफ्ते के लिए बढ़ाई

:   Modified Date:  January 10, 2023 / 08:28 PM IST, Published Date : January 10, 2023/8:28 pm IST

नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या करने और शव के कई टुकड़े करने के मामले में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत मंगलवार को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।

पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। पूनावाला के वकील एमएस खान ने कहा कि पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि जांच के तहत पूनावाला के डेबिट और क्रेडिट कार्ड जब्त कर लिए गए हैं और आरोपपत्र दाखिल करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

इससे पहले, छह जनवरी को खान ने आरोपी के डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एक अर्जी दायर की थी और कहा था कि इस सर्दी में पूनावाला के पास जेल में पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं। अदालत ने मंगलवार को जेल के अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश दिया।

खान ने कहा कि पूनावाला ने अदालत को सूचित किया कि उसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) पर किताबें उपलब्ध कराने के लिए जेल अधिकारियों को एक लिखित आवेदन दिया था, लेकिन अनुरोध स्वीकृत होने के बावजूद किताबें उपलब्ध नहीं कराई गईं।

खान के अनुसार न्यायाधीश ने कहा कि अगर किताबें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो आरोपी के वकील इसके लिए अर्जी दे सकते हैं। खान ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने पूनावाला से पूछा कि क्या वह अपना मुकदमा लड़ना चाहता है, इस पर उसने कहा कि वकील मेरा बचाव करेंगे लेकिन मैं इन किताबों को पढ़ने के बाद अपने वकील की सहायता करूंगा।’’

पिछले शुक्रवार को अदालत ने पूनावाला की न्यायिक हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी थी और उसे पेश करने के लिए कहा था। आफताब पूनावाला (28) ने वालकर की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया था। आरोपी को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया।

भाषा आशीष पवनेश

पवनेश

 

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