उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने झारखंड के तीन विधायकों की जमानत अर्जियां मुख्य न्यायाधीश को भेजीं

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उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने झारखंड के तीन विधायकों की जमानत अर्जियां मुख्य न्यायाधीश को भेजीं

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  • Publish Date - August 12, 2022 / 07:52 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:21 PM IST

कोलकाता, 12 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शुक्रवार को झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों की जमानत अर्जियां मुख्य न्यायाधीश को भेज दीं, जो इन्हें सुनवाई के लिये खंडपीठ को सौंपेंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन विधायकों को उनके वाहन से करीब 49 लाख रुपये बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि चूंकि तीनों विधायकों के खिलाफ मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 467 के तहत जालसाजी का आरोप जोड़ा गया है, इसलिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ इस तरह की जमानत अर्जियों पर सुनवाई कर सकती है। धारा 467 के तहत दोषी साबित होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि आरोपियों पर पहले आईपीसी की उन धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था, जिसमें दोषी साबित होने पर अधिकतम सात साल की जेल की सजा शामिल थी और इस तरह एकल पीठ जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती थी। न्यायमूर्ति घोष ने जमानत अर्जियों को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया, जो इन्हें किसी खंडपीठ को सुनवाई के लिए सौंपेंगे।

झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों- इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी को 30 जुलाई को हावड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर गिरफ्तार किया गया था। मामले की छानबीन राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा की जा रही है।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप