‘पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत पहली बार एक वर्ष के लिए हिरासत में लिया गया तस्कर’

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‘पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत पहली बार एक वर्ष के लिए हिरासत में लिया गया तस्कर’

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  • Publish Date - June 20, 2021 / 07:46 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

नयी दिल्ली, 20जनू (भाषा) दिल्ली पुलिस ने मादक द्रव्य तस्करी के 36 मामलों में शामिल एक आरोपी को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ की अवैध तस्करी निरोधक अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस) के अंतर्गत एक वर्ष के लिए हिरासत में लिया है।

अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अधिनियम के तहत एहतियातन हिरासत में लिए जाने का यह पहला मामला है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए आरोपी शराफत शेख उर्फ मोहम्मद अयूब को पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम 1988 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है।’’

पुलिस उपायुक्त (अपराध) चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के स्वापक प्रकोष्ठ ने वित्त मंत्रालय के पीआईटीएनडीपीएस डिवीजन को शेख की हिरासत के संबंध में प्रस्ताव भेजा था।

भाषा शोभना प्रशांत

प्रशांत