सोरेन ने आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति की याचिका खारिज होने के खिलाफ किया उच्च न्यायालय का रुख किया

Ads

सोरेन ने आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति की याचिका खारिज होने के खिलाफ किया उच्च न्यायालय का रुख किया

  •  
  • Publish Date - August 31, 2026 / 09:14 PM IST,
    Updated On - August 31, 2026 / 09:14 PM IST

रांची, 31 अगस्त (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि सौदा मामले में आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति की उनकी याचिका खारिज करने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए सोमवार को उच्च न्यायालय का रुख किया।

रांची की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश ने आठ जून को सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी, जिसको चुनौती देते हुए उन्होंने पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रांची के बरियातू इलाके में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और हस्तांतरण से जुड़े मामले में धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

ईडी ने आरोप लगाया कि जमीन को धोखाधड़ी के जरिए सोरेन के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था।

सोरेन ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति की याचिका खारिज करने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को चुनौती दी।

सोरेन के वकील ने यह जानकारी दी।

विशेष अदालत मामले में पहले ही आगे की कार्यवाही कर चुकी है और सह-आरोपी अंतु तिर्की, वास्तुकार विनोद कुमार सिंह तथा 15 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है।

भाषा जितेंद्र प्रशांत

प्रशांत