नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हुई हत्या के मामले में दिल्ली की अदालत में 24 नवंबर को दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा पर बहस होने की संभावना है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडेय को सजा को लेकर मंगलवार को सुनवाई करनी थी लेकिन उन्होंने सुनवाई इसलिए स्थगित कर दी क्योंकि दोषियों द्वारा जमा हलफनामों के सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हुआ था।
हालांकि, न्यायाधीश ने परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा दाखिल सजा पूर्व रिपोर्ट को अदालत के रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिया।
न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया था।
एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार चैनल में पत्रकार रहीं विश्वनाथन को 30 सितंबर 2008 की देर रात दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला रोड पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह कार्यालय से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या की मंशा लूटपाट थी।
भाषा धीरज माधव
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