दिवंगत डिजाइनर रोहित बल की संपत्तियों पर यथास्थिति कायम रखी जाए : दिल्ली उच्च न्यायालय |

दिवंगत डिजाइनर रोहित बल की संपत्तियों पर यथास्थिति कायम रखी जाए : दिल्ली उच्च न्यायालय

दिवंगत डिजाइनर रोहित बल की संपत्तियों पर यथास्थिति कायम रखी जाए : दिल्ली उच्च न्यायालय

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Modified Date: February 5, 2025 / 04:08 PM IST
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Published Date: February 5, 2025 4:08 pm IST

नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत फैशन डिजाइनर रोहित बल की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने चार फरवरी को उनके मित्र ललित तेहलान की याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

तेहलान ने दावा किया था कि वह रोहित बल डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदार होने के अलावा डिफेंस कॉलोनी और नोएडा की संपत्तियों सहित उनकी संपत्तियों के संबंध में बल द्वारा तैयार वसीयत के प्राथमिक लाभार्थी हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘संपत्ति के अपव्यय से बचने के लिए, परिसंपत्तियों पर यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी।’’

भारतीय फैशन को विश्व मानचित्र पर लाने और हॉलीवुड तथा अन्य स्थानों पर मशहूर हस्तियों के लिए परिधान तैयार करने वाले बल का एक नवंबर, 2024 की रात को दिल का दौरा पड़ने से दक्षिणी दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे।

आवेदन में तेहलान ने डिजाइनर की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बल के सौतेले भाइयों के खिलाफ ‘निषेधाज्ञा आदेश’ देने का अनुरोध किया था।

तेहलान ने दावा किया कि बल ने 30 अक्टूबर, 2023 की अपनी वसीयत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनके भाइयों राकेश बल और राजीव बल, और उनकी सौतेली बहनों नीरा और दिवंगत अरुणा और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों या किसी अन्य रिश्तेदार सहित उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को उनकी मृत्यु के बाद उनकी चल और अचल दोनों संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं होगा।

भाषा धीरज अविनाश रंजन

रंजन

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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