दिल्ली की अदालत ने धनशोधन मामले में सुपरटेक के प्रमुख आर.के. अरोड़ा को जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने धनशोधन मामले में सुपरटेक के प्रमुख आर.के. अरोड़ा को जमानत दी

  •  
  • Publish Date - June 6, 2024 / 05:46 PM IST,
    Updated On - June 6, 2024 / 05:46 PM IST

नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जांगला ने अरोड़ा को राहत प्रदान करते हुए कहा कि उनके मुकदमे से भागने या जांच को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है।

अरोड़ा को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुपरटेक लिमिटेड और समूह की कंपनियों तथा अरोड़ा के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में 26 प्राथमिकी दर्ज की थीं। उनपर कथित तौर पर कम से कम 670 मकान खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप