पुणे में जबरन धर्मांतरण के नए कानून के तहत ब्रिटेन निवासी ओसीआई कार्डधारक समेत दो पर मामला दर्ज

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पुणे में जबरन धर्मांतरण के नए कानून के तहत ब्रिटेन निवासी ओसीआई कार्डधारक समेत दो पर मामला दर्ज

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  • Publish Date - August 12, 2026 / 12:23 AM IST,
    Updated On - August 12, 2026 / 12:23 AM IST

पुणे, 11 अगस्त (भाषा) पुणे शहर में पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में एक नए कानून के तहत ब्रिटेन के एक ‘प्रवासी भारतीय नागरिक’ (ओसीआई) कार्डधारक समेत दो लोगों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक अगस्त को लागू हुए नए कानून ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम’ के तहत पुणे में दर्ज किए गए ये पहले दो मामले हैं।

पहला मामला पांच अगस्त को फुरसुंगी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा नौ अगस्त को खडक पुलिस थाने में दर्ज किया गया।

पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) प्रशांत अमृतकर ने कहा, ‘पुणे शहर में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दो अपराध दर्ज किए गए हैं।’

उन्होंने बताया कि पहले मामले में, फुरसुंगी पुलिस ने 22 वर्षीय एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने कथित तौर पर अपनी नाबालिग पत्नी को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया था। यह मामला उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसकी बेटी लापता हो गई थी।

उन्होंने बताया कि वहीं दूसरे मामले में, ब्रिटेन के मैनचेस्टर निवासी एक ओसीआई कार्डधारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि उस पर धार्मिक सभाओं का इस्तेमाल करके लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देने का आरोप है।

भाषा सुमित अमित

अमित