ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना का आग्रह करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई स्थगित की

ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना का आग्रह करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई स्थगित की

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  • Publish Date - April 11, 2022 / 09:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जाति आधारित जनगणना का निर्देश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद सुनवाई टाल दी कि इसी तरह की याचिका एक अन्य पीठ के समक्ष भी लंबित है। पीठ ने कहा, ‘रिट याचिका के साथ चार सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें।’

शीर्ष अदालत अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पाल ने कहा कि 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई इस घोषणा के बावजूद कि 2021 की जनगणना के दौरान ओबीसी आबादी की गणना होगी, सरकार ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पेश करने से परहेज किया जो 2017 में स्थापित किया गया था।

भाषा

नेत्रपाल उमा

उमा