उच्चतम न्यायालय जीपीएफ खाता खोलने, वेतन जारी करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ

उच्चतम न्यायालय जीपीएफ खाता खोलने, वेतन जारी करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ

उच्चतम न्यायालय जीपीएफ खाता खोलने, वेतन जारी करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ
Modified Date: January 12, 2024 / 10:12 pm IST
Published Date: January 12, 2024 10:12 pm IST

नयी दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता खोलने और उनका वेतन जारी करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और बिहार सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘हम नोटिस जारी करेंगे।’’

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न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा के वकील ने पीठ से याचिकाकर्ता का अस्थायी जीपीएफ खाता खोलने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया।

पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

अधिवक्ता प्रेम प्रकाश के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश हैं, जिन्हें राज्य की वरिष्ठ न्यायिक सेवा से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है और वह अपना जीपीएफ खाता खुलवाने और अपना वेतन जारी करने आदि के लिए इस अदालत से आग्रह कर रहे हैं।’’

इसमें कहा गया है कि मिश्रा के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के बाद, संबंधित दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें जीपीएफ खाता आवंटित नहीं किया गया।

भाषा

देवेंद्र अविनाश

अविनाश


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