न्यायालय ने यौन शोषण का आरोप लगाने वालों को दिया बाल अधिकार निकाय से संपर्क करने का निर्देश

न्यायालय ने यौन शोषण का आरोप लगाने वालों को दिया बाल अधिकार निकाय से संपर्क करने का निर्देश

न्यायालय ने यौन शोषण का आरोप लगाने वालों को दिया बाल अधिकार निकाय से संपर्क करने का निर्देश
Modified Date: November 25, 2025 / 04:00 pm IST
Published Date: November 25, 2025 4:00 pm IST

नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने इस्कॉन द्वारा संचालित स्कूलों में यौन शोषण की कथित घटनाओं की जांच का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से मंगलवार को कहा कि वे अपनी शिकायतों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से संपर्क करें।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य बाल अधिकार आयोगों के समक्ष इस तरह के अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन पर उचित समय में विचार किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, ‘‘ हम इस याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को एनसीपीसीआर, उप्र एससीपीसीआर और पश्चिम बंगाल एससीपीसीआर को एक नया अभ्यावेदन-अनुस्मारक देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं, ताकि इस याचिका में लगाए गए आरोपों को इन प्रतिवादियों के संज्ञान में लाया जा सके।’’

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शीर्ष अदालत रजनीश कपूर और अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस्कॉन द्वारा संचालित स्कूलों में यौन शोषण के कथित मामलों की जांच का अनुरोध किया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि आंतरिक रिकॉर्ड यौन शोषण के गंभीर मामलों का संकेत देते हैं और अधिकारियों को की गई शिकायतों का कोई जवाब नहीं मिला।

भाषा शोभना नरेश

नरेश


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