उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी के लिए ‘इंटर्नशिप कटऑफ’ विस्तारित करने संबंधी याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी के लिए ‘इंटर्नशिप कटऑफ’ विस्तारित करने संबंधी याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी के लिए ‘इंटर्नशिप कटऑफ’ विस्तारित करने संबंधी याचिका खारिज की
Modified Date: April 29, 2024 / 07:18 pm IST
Published Date: April 29, 2024 7:18 pm IST

नयी दिल्ली, 27 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने इस साल 23 जून को प्रस्तावित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए ‘इंटर्नशिप कट-ऑफ’ विस्तारित करने संबंधी याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कुछ समय तक दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

सीजेआई ने कहा, ‘‘मेरा मतलब है कि जब कोई ‘कट-ऑफ’ होता है तो लोग एक विशेष रेखा के पक्ष में जाने के लिए बाध्य होते हैं।’’

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हालांकि, पीठ ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निवासी याचिकाकर्ता रिद्धेश को उन सक्षम प्राधिकारियों से बात करने की अनुमति दे दी, जिनके समक्ष इस संबंध में पहले अभ्यावेदन दिया गया था।

याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि ये मुद्दे पूरी तरह से नीतिगत दायरे में आते हैं।

नीट पीजी में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटर्नशिप की मौजूदा ‘कट-ऑफ’ तिथि 15 अगस्त है।

भाषा खारी नेत्रपाल

नेत्रपाल


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