क्या सौरव गांगुली और जय शाह बने रहेंगे BCCI के अध्यक्ष और सचिव? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

अब इस फैसले के बाद 2019 में बीसीसीआई के पदाधिकारी बने गांगुली और शाह 2025 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

क्या सौरव गांगुली और जय शाह बने रहेंगे BCCI के अध्यक्ष और सचिव? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

SOURAV GANGULY AND JAY SHAH

Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: September 14, 2022 8:39 pm IST

BCCI Constitution: सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को BCCI को अपने संविधान में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। अब इस फैसले के बाद 2019 में बीसीसीआई के पदाधिकारी बने गांगुली और शाह 2025 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

कोर्ट के आदेश पर बना था नया संविधान

साल 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग में हुए भ्रष्टाचार को आधार बनाते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले को सुनते हुए कोर्ट ने माना था कि क्रिकेट बोर्ड में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कोर्ट ने बीसीसीआई को संविधान बनाने के लिए कहा। साल 2018 में लागू हुए इसी संविधान के कुछ बिंदुओं को लेकर क्रिकेट बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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ऐसे मिली राहत?

याचिका में जो सबसे प्रमुख मांग थी कि राज्य क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई को मिलाकर कुल 6 साल के कार्यकाल के बाद 3 साल के कूलिंग ऑफ के नियम को हटाया जाए। बोर्ड ने कहा था कि अगर किसी पदाधिकारी ने 6 साल बीसीसीआई में ही बिताए हैं तभी कूलिंग ऑफ का नियम लागू होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने मान लिया है।

सौरव गांगुली 2014 में बंगाल क्रिकेट बोर्ड के सचिव बने थे। जय शाह भी उसी साल गुजरात क्रिकेट बोर्ड के सचिव बने थे। इस हिसाब से 2020 के बाद से दोनों बीसीसीआई के पद के अयोग्य हो गए थे। अब कोर्ट ने संविधान में बदलाव को हरी झंडी दे दी है। यानी 2019 में BCCI पदाधिकारी बने यह दोनों लोग अगर फिर से चुने जाते हैं तो 2025 तक अपने पद पर रह सकेंगे।

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