घर खरीदना होगा आसान! मदद करेगा सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, सरल भाषा में जानें

देश में लाखों लोग अपने घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के पक्ष में निर्देश दिए हैं, कोर्ट केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह राज्यों के लागू किए गए रेरा कानून को देखें और तय करें कि राज्यों के रेरा कानून केंद्र के 2016 के एक्ट की तर्ज पर हों। Supreme Court order puts interests homebuyers banks event of real estate firm defaulting on a loan

घर खरीदना होगा आसान! मदद करेगा सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, सरल भाषा में जानें

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: February 23, 2022 1:27 pm IST

नईदिल्ली। Supreme Court order interests homebuyers: राजधानी क्षेत्र में पिछले 22 साल से रह रहे एक शख्स एक आम परिवार की तरह वे भी अपना घर बसाना चाहते थे, इधर-उधर से पैसों का जुगाड़ कर 2011 में नोएडा एक्सटेंशन (Noida Extension) में एक फ्लैट बुक करा दिया। फ्लैट की कीमत थी 48 लाख थी, इसलिए डाउन पेमेंट (Down Payment) करने के बाद भी एक अच्छा-खासा होम लोन लेना पड़ा था। सोच रहे थे कि फटाफट अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे और चैन की सांस लेंगे। लेकिन, ये इंतजार आज तक पूरा नहीं हुआ।

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दरअसल, बिल्डर डिफॉल्ट (Default) कर गया और प्रोजेक्ट लटक गया। ये शख्स होम लोन की EMI और घर का रेंट भी भी चुका रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबकर वे कराह रहे थे। घर न मिलने का दर्द उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। उनके जैसे हालात से देश के लाखों होम बायर्स जूझ रहे हैं। रेरा लागू होने के बावजूद घर खरीदने वाले दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अब इन होम बायर्स को राहत दे सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से कैसे मिलेगी राहत

-कोर्ट ने कहा है कि बैंकों के कर्ज के मुकाबले घर खरीदारों के हित ज्यादा बड़े हैं। यानी अगर कोई बिल्डर लोन नहीं चुका पाता और घर का पजेशन नहीं दे पाता तो ऐसे हालात में होम बायर्स को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। बैंकों की रिकवरी प्रक्रिया से अगर टकराव के हालात बनते हैं तो रेरा के आदेश लागू होंगे। यानी ग्राहकों को बचाने को तरजीह दी जाएगी।

-देश में लाखों लोग अपने घरों की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं, अदालतों में इन्हें लेकर मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के पक्ष में निर्देश दिए हैं। कोर्ट केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह राज्यों के लागू किए गए रेरा कानून को देखें और तय करें कि राज्यों के रेरा कानून केंद्र के 2016 के एक्ट की तर्ज पर हों।

-सुप्रीम कोर्ट देश में एक जैसे बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को लागू करने की भी बात कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा। घरों की डिलीवरी में होने वाली देरी भी खत्म होगी, इतना ही नहीं इससे रियल्टी सेक्टर में नई पूंजी आने का रास्ता भी खुलेगा यानी नए निवेश के मौके पैदा होंगे। आंकड़े बताते हैं कि 20 फीसदी से ज्यादा होम बायर्स को घर के पजेशन के लिए तय डेडलाइन के मुकाबले 10 साल ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे बायर्स की तादाद 50% से ज्यादा है जिन्हें तय वक्त के मुकाबले 3 साल ज्यादा रुकना पड़ता है।

-रेरा आया तो देश के कोने-कोने में बिल्डर्स के खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया, ऐसी करीब 50,000 शिकायतें राज्यों के रेरा के पास दायर की जा चुकी हैं। इनमें से 42,000 का निपटारा भी हो चुका है। महाराष्ट्र, यूपी में सबसे ज्यादा शिकायतें हुई हैं।

-प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की एक रिपोर्ट हैरान करती है, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में देश में 6 लाख घरों के कंस्ट्रक्शन का काम अटका हुआ था या देरी के शिकार थे। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिल्ली-एनसीआर में फंसे हैं। यहां 1 लाख 30 हजार खरीदार अपना घर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला नरेंद्र और उनके जैसे लाखों लोगों को घर की चाबी देने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com