नई दिल्ली। सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर और जांच की जरुरत बताई है। शीर्ष अदालत ने जबरिया छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा की याचिका पर सीवीसी की जांच रिपोर्ट को उन्हें सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जब वर्मा इस रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे तो इस पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने आलोक वर्मा को सोमवार तक का समय देते हुए मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है। वहीं कोर्ट ने सीवीसी की रिपोर्ट सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को देने से मना कर दिया है। साथ ही, सरकारी वकीलों को भी कॉपी देने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने सीबीआई प्रमुख वर्मा पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीवीसी ने मामले की जांच कर अपनी सीलबंद रिपोर्ट अदालत को सौंप दी थी। यहां यह बताना लाज़िमी है कि सीबीआई ने अपने विशेष निदेशक अस्थाना के खिलाफ उन्होंने मोइन कुरैशी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया था। जबकि अस्थाना ने इसे साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि सीबीआई प्रमुख ने खुद 2 करोड़ की रिश्वत ली है।
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सीबीआई के इस विवाद पर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। इसी दौरान केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा को जबरिया छुट्टी भेज दिया। इसके बाद वर्मा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।