पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामले पर तत्काल सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने किया मना

पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामले पर तत्काल सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने किया मना

पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामले पर तत्काल सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने किया मना
Modified Date: September 28, 2026 / 04:34 pm IST
Published Date: September 28, 2026 4:34 pm IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी अपीलों के लंबित रहने के मामले में तत्काल सुनवाई से सोमवार को मना कर दिया।

राज्य की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव छह अक्टूबर को होंगे।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने कहा कि इस मामले पर पांच अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी।

मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए बताया गया था कि यह मामला पहले 29 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अब इसे अस्थायी रूप से पांच अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

जल्द सुनवाई की अपील करते हुए वकील ने कहा कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने के खिलाफ 18,000 से अधिक अपील अब भी लंबित हैं।

वकील ने कहा कि ये अपील उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों के सामने लंबित हैं।

उन्होंने कहा, ‘18,000 से अधिक अपील लंबित हैं, जिनका निस्तारण नहीं हुआ है। इन लोगों ने पहले चुनावों में हिस्सा नहीं लिया था।’

उन्होंने कहा कि प्रभावित मतदाता दूसरी बार भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह सकते हैं।

वकील ने बताया कि उपचुनाव छह अक्टूबर को होने हैं और इससे कुछ ही समय पहले इस मामले में सुनवाई होनी है।

उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई पहले करने का आग्रह किया।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘ये केवल उपचुनाव हैं।’

उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर को की जाएगी।

भाषा जोहेब माधव

माधव


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