उच्चतम न्यायालय ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

उच्चतम न्यायालय ने जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया

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  • Publish Date - September 22, 2025 / 02:23 PM IST,
    Updated On - September 22, 2025 / 02:23 PM IST

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में ईसीआईआर (प्राथमिकी के समकक्ष) रद्द करने की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, ‘‘हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।’’

वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में फर्नांडीज ने उच्च न्यायालय के तीन जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें धनशोधन मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में फर्नांडीज आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई थीं।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

भाषा वैभव माधव

माधव