उच्चतम न्यायालय का राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव रोकने से इनकार, परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय का राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव रोकने से इनकार, परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक

उच्चतम न्यायालय का राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव रोकने से इनकार, परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक
Modified Date: September 29, 2026 / 12:25 pm IST
Published Date: September 29, 2026 12:25 pm IST

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान क्रिकेट संघ के जारी चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एक पूर्व महिला क्रिकेटर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि चुनाव में न तो एक भी महिला मतदाता है और न ही कोई महिला उम्मीदवार।

याचिकाकर्ता ने मंगलवार को हो रहे चुनाव पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों, खासकर राजस्थान क्रिकेट संघ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि आज निर्धारित चुनाव होगा। हालांकि, परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय से राज्य क्रिकेट संघ का चुनाव नहीं कराने से संबंधित लंबित याचिका पर फैसला करने को कहा।

पीठ को बताया गया कि चुनाव मंगलवार को पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे के लिए निर्धारित था और आज ही परिणाम घोषित किया जाना है।

उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए जुलाई में राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राजस्थान क्रिकेट संघ का प्रशासक नियुक्त किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि नियमित समिति के गठन तक सभी जिला क्रिकेट संघ प्रशासक की निगरानी में रहेंगे।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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