नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर समेत विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम सुंदरेश ने कहा, “हमें यह देखना होगा कि पिछले वर्षों में किस स्तर पर काम हुआ है और क्या कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। हमने पाया है कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों में अधिकांश पहलुओं का ध्यान रखा गया है।”
पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, “जब सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध होता है। बस यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली पुलिस द्वारा कोई अस्थायी लाइसेंस नहीं दिया जाए। किसी भी प्रकार का लाइसेंस देना हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा।”
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश के बाद जब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तब से बहुत काम किया गया है और केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति है।
भाषा जोहेब नरेश
नरेश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
खबर लोस चुनाव झारखंड मोदी सात
18 mins agoखबर लोस चुनाव झारखंड मोदी छह
32 mins agoखबर राहुल सिद्धरमैया प्रज्वल पीड़ित
33 mins agoखबर लो चुनाव झारखंड मोदी पांच
39 mins agoखबर थरूर इंडिया गठबंधन चार
42 mins ago